
6/8/2026
कुल्लू
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जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन कुल्लू ने उपमंडल बंजार स्थित एनएच-305 पर आरडी 79/875 के समीप स्थित मंगलौर पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही अगले आदेशों तक प्रतिबंधित कर दी है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी कुल्लू ने आदेश जारी किए हैं।
प्रशासन के अनुसार, उपमंडलाधिकारी (बंजार) की रिपोर्ट में बताया गया है कि पत्थर और बोल्डर गिरने की घटना के कारण मंगलौर पुल को नुकसान पहुंचा है। इससे पुल की आधार संरचना (एबटमेंट) को मजबूत करने का कार्य प्रभावित हुआ है। पुल की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा होने तक एहतियात के तौर पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके।
हालांकि, एम्बुलेंस, अग्निशमन, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को आवश्यक सुरक्षा मानकों के तहत आवागमन की अनुमति रहेगी। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी किए गए हैं।
जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, रामपुर के अधिशासी अभियंता को पुल के आसपास चेतावनी संकेतक, डायवर्जन बोर्ड, बैरिकेड्स और अन्य आवश्यक यातायात नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि वाहन चालकों को प्रतिबंध की स्पष्ट जानकारी मिल सके।
वहीं, पुलिस अधीक्षक कुल्लू को यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने और आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, उपमंडलाधिकारी बंजार और अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, रामपुर को पुल की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की नियमित निगरानी करने और सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध पुल की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा होने अथवा अगले आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आम जनता और वाहन चालकों से सहयोग करने तथा सुरक्षा के मद्देनजर जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।






