कांगड़ा में निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई 50 या अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटरों को तीन वर्ष के लिए लेना होगा पंजीकरण, डीसी ने जारी किए निर्देश

7/8/2026
धर्मशाला
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कांगड़ा जिले में 50 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले सभी निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अब अनिवार्य होगा। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश निजी कोचिंग केंद्र (पंजीकरण एवं विनियमन) नियम-2026 के तहत सभी पात्र संस्थानों को निर्धारित मानकों के अनुसार पंजीकरण कराना होगा।

उपायुक्त ने बताया कि पंजीकरण के लिए 50 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसकी वैधता तीन वर्ष होगी। इसके बाद 25 हजार रुपये शुल्क जमा कर पंजीकरण का नवीनीकरण कराया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त स्थान, स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण, अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, आपातकालीन निकास व्यवस्था तथा मानसिक तनाव से जूझ रहे विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

हेमराज बैरवा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी संस्थान में कमियां पाई जाती हैं तो पहले उन्हें निर्धारित समय के भीतर सुधार का अवसर दिया जाएगा। यदि तय अवधि में कमियों को दूर नहीं किया गया तो संबंधित संस्थान का पंजीकरण रोका जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे बंद करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय समिति प्रत्येक तिमाही में कोचिंग संस्थानों द्वारा नियमों के अनुपालन की समीक्षा करेगी। उपायुक्त ने सभी पात्र निजी कोचिंग संस्थानों से समय पर पंजीकरण करवाने और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

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