Himachal: जोखिम भरे उद्योगों में ESIC पंजीकरण अनिवार्य, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

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हिमाचल,
केंद्र सरकार ने लघु और जोखिम भरे उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। अब यदि किसी खतरनाक श्रेणी के उद्योग में केवल एक कर्मचारी भी कार्यरत है, तब भी उस संस्थान को ईएसआईसी के दायरे में लाना होगा। वहीं, दस से कम कर्मचारियों वाले अन्य उद्यमी अपनी स्वेच्छा से इस योजना को लागू करवा सकते हैं।

इस फैसले से हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलने की उम्मीद है, जो अब तक इससे वंचित थे। खासकर गत्ता फै्ट्री, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और छोटे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।

ईएसआई योजना के तहत कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा, अस्पताल में इलाज, दवाइयां, बीमारी के दौरान आर्थिक सहायता और कार्यस्थल दुर्घटना की स्थिति में अपंगता लाभ प्रदान किया जाता है। वहीं, दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को भी आर्थिक सहायता दी जाती है।

ईएसआईसी के क्षेत्रीय प्रबंधक कर्नल मनजीत कटोच ने कहा कि इस योजना से कर्मचारियों की सुरक्षा मजबूत होगी और इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा। प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सतीश गोयल और कानूनी सलाहकार देवव्रत यादव ने बताया कि लोहा-इस्पात, कास्टिंग-फोर्जिंग, रसायन, नारकोटिक, पेपर पल्प, फास्फेटिक और सिंथेटिक रबर जैसे उद्योगों में अब सुरक्षा मानकों को और सख्ती से लागू किया जाएगा।

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