
#CH कुनिहार से सूचना प्राप्त हुई कि हीरा सिंह निवासी अर्की जिला सोलन के गम्बर पुल नजदीक कालू झटका मीट शाप के पास accident में घायल होने के उपरान्त डाक्टर साहब ने Brought dead घोषित किया है *
#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो *
21 सितंबर 2022
1.दिनांक 20.09.2022 को CH कुनिहार से CH कुनिहार सूचना प्राप्त हुई कि हीरा सिंह निवासी अर्की जिला सोलन को गम्बर पुल नजदीक कालू झटका मीट शाप के पास accident में घायल होने के उपरान्त उपचार हेतु अस्पताल लाया गया था जिसे डाक्टर साहब ने Brought dead घोषित किया है। प्राप्त सूचना की छानबीन हेतु तुरन्त पुलिस टीम CH कुनिहार पहुंची । छानबीन पर हादसा टिप्पर न0 HP63E-0696 के चालक बुद्दीराम निवासी अर्की जिला सोलन द्वारा टिप्पर को तेज रफतारी व लापरवाही पुर्वक चलाने के कारण होना पाया गया । जिस सदंर्भ में पुलिस थाना कुनिहार में अभियोग अधीन धारा 279,304A भारतीय दण्ड सहिंता में पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
2.दिनांक 21.09.2022 को श्याम निवासी मोहाली ने अपना ब्यान दर्ज करवाया कि यह अपनी पिक अप न0 PB 65AR-6934 में चालक गुलशन के साथ सोलन से चण्डीगढ की तरफ जा रहा था। जैसे ही गुलशन पिक अप को चलाता हुआ शमलेच पहुचां तो उसी समय सामने से पिक अप न0 HP 10B-8913 का चालक वरुण निवासी रोहडू जिला शिमला पिक अप को तेजरफतारी व लापरवाही पुर्वक चलाता हुआ लाया तथा इसकी पिक अप को सामने से टक्कर मार दी। जिस संदर्भ में पुलिस थाना सोलन में अभियोग अधीन धारा 279,337 भारतीय दण्ड सहिंता में पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
3.दिनांक 20.09.2022 को क्षेत्रीय अस्पताल से फोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि चौक बाजार सोलन से कुन्ता देवी निवासी नारग जिला सिरमौर को खून की उल्टी लगने पर उपचार हेतु अस्पताल लाया गया था जिसे डाक्टर साहब ने Brought dead घोषित किया है। प्राप्त सूचना की छानबीन हेतु पुलिस टीम तुरन्त क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंची। छानबीन के दौरान मृतका के परिजनों से पुछताछ गी गई जो पुछताछ के दौरान परिवारजन अथवा अन्य किसी व्यक्ति ने मृतका की मृत्यु पर कोई सदेंह प्रकट न किया । छानबीन के दौरान मृतका कुंता देवी की मृत्यु प्राकृतिक तौर पर होनी पाई गई ।जिस सदंर्भ में पुलिस थाना सोलन में कार्यवाही अधीन धारा 174 दण्ड प्रक्रिंया सहिंता के अन्तर्गत अमल में लाई जा रही है।
4.दिनांक 20-09-2022 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार कुल 158 चालान किये जाकर कुल 14000/- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया। जिनमें Rash/negligent/dangerous driving=02, Over Speeding=03, Without driving license =04, Using mobile while driving=02, Without helmet =24, Without seat belt =11, तथा अन्य में 112 चालान किये गये है। इसके अतिरिक्त धुम्रपान अधीनियम के तहत कुल 03 चालान किए जाकर 300/-रु0 जुर्माना प्राप्त किया गया।
#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो *





