
5 अक्टूबर, 2026 | खबर अभी-अभी | कुल्लू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 से 8 अक्तूबर तक मनाली एवं अटल टनल प्रवास को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष प्रबंध लागू किए हैं। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
पुलिस अधीक्षक, कुल्लू की ओर से प्रस्तुत यातायात संचालन योजना के आधार पर विभिन्न मार्गों पर भारी वाहनों सहित अन्य वाहनों की आवाजाही को निर्धारित अवधि में प्रतिबंधित, नियंत्रित या डायवर्ट किया जाएगा।
आदेश के अनुसार 6 अक्तूबर रात 8 बजे से 7 अक्तूबर दोपहर 12 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों को अटल टनल की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। आवश्यकता के अनुसार इन वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर डायवर्ट किया जा सकता है।
7 अक्तूबर को पलचान से अटल टनल रोहतांग तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। वहीं 6 से 8 अक्तूबर तक रामबाग से हडिम्बा मंदिर एवं ओल्ड मनाली की ओर भारी वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी।
राष्ट्रपति के काफिले की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था के दौरान आवश्यकता पड़ने पर अन्य वाहनों को भी कुछ समय के लिए रोका, नियंत्रित या डायवर्ट किया जा सकता है।
जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों, पर्यटकों और वाहन चालकों से निर्धारित यातायात व्यवस्था का पालन करने तथा पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
आदेश के तहत एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन, पुलिस एवं सुरक्षा वाहन, वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात वाहन और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत वाहनों को आवश्यकतानुसार प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी।





